
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया कि जब पुलिस, केंद्र सरकार के अधीन है तो थाने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में कैसे आ सकते हैं। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार के वकील शेखर नाफडे की उस दलील पर की जिसमें उन्होंने कहा कि एसीबी दिल्ली सरकार के दायरे में होनी चाहिए। नाफडे ने दलील दी कि सीआरपीसी में इसका प्रावधान है। पीठ दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों को लेकर संविधान पीठ के फैसले के बाद सर्विस संबंधी कई अन्य मुद्दों पर गतिरोध को लेकर सुनवाई कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 23 जुलाई, 2014 और 21 मई, 2015 को जारी अधिसूचनाओं को चुनौती दी है।
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